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शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करना शासन का नीतिगत निर्णयः हाईकोर्ट

बिलासपुर(निप्र)। हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करने को शासन का नीतिगत निर्णय माना है। इसे चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
राज्य शासन ने 25 अप्रैल 2014 को शिक्षक(पंचायत) और सहायक शिक्षक(पंचायत) भर्ती पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी थी। मधु साहू, तिलक राम महंत, कमलेश्वर पटेल समेत अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल राज्य शासन के इस निर्णय को चुनौती दी।
याचिका में कहा गया कि चयन प्रक्रिया के बीच में नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। हाईकोर्ट ने याचिका पर शासन को नोटिस जारी किया। शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत कर बताया गया कि छात्र-शिक्षक के अनुपात में शिक्षकों की भर्ती की गई है। पर्याप्त शिक्षक होने के कारण भर्ती नहीं की जा रही है। शासन ने अनुपातिक आंकड़े प्रस्तुत कर बताया कि पंचायतों के स्कूलों में 23 छात्रों के लिए एक शिक्षक हैं। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना कि शिक्षक(पंचायत) की नियुक्ति नहीं करना सरकार का नीतिगत निर्णय है। इसमें दुराग्रह नहीं होने से कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार किया है।


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