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डीईओ को पीटने वाले शिक्षक को नहीं मिली अग्रिम जमानत

बिलासपुर | बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी से चकरभाठा स्कूल में मारपीट करने वाले शिक्षक की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। आरोपी ने स्कूल में पदस्थ साथी शिक्षकों से गाली गलौज कर मारपीट की धमकी दी थी। मामले की सुनवाई पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर के कोर्ट में हुई।
भाटापारा बलौदा बाजार निवासी शैलेंद्र कुमार दीक्षित 55 वर्ष चकरभाठा स्कूल में शिक्षक के पद पर पदस्थ है। वह 3 सितंबर को एक शिक्षक के साथ मारपीट की। शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी हेमंत उपाध्याय जब स्कूल में मामले की जांच करने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट और गाली गलौज किया। मामले की शिकायत चकरभाठा थाने में की गई।
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