जगदलपुर | शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय एसोसिएशन छग के द्वारा पदोन्नति में
आरक्षण नियमों के उल्लंघन के विरोध में मंगलवार को हाता ग्राउंड मैदान में
धरना प्रदर्शन किया ।
एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार नवरंग एवं उप प्रांताध्यक्ष एम
के राणा ने बताया कि जिला पंचायत बस्तर के द्वारा छग लोक सेवा पदोन्नति
नियम 2003 एवं आरक्षण नियमों का उल्लंघन किया गया है। 21 जून 2017 को
शिक्षक संवर्ग के पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है और
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग के शिक्षकों के पास योग्यता होने
के बावजूद उन्हें पदोन्नति से वंचित किया गया। वहीं 8 मार्च 2008 के आदेश
में नियम के विरूद्ध अनारक्षित बिंदु को सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित करते
हुए कनिष्ठ शिक्षकों को नियम विरूद्ध पदोन्नति दी गई है।
वहीं आरक्षित श्रेणी के शिक्षक संवर्ग वरिष्ठ होते हुए भी पदोन्नति से
वंचित हो गए हैं। इस संबंध में संभाग आयुक्त से मुलाकात कर 14 जुलाई 2017
को समस्या के निदान की मांग की थी। जिस पर कमिश्नर न कलेक्टर को जांच कमेटी
गठित करने का निर्देश दिया था। जांच कमेटी भी 21 जून 2017 को सहायक शिक्षक
पदोन्नति को गलत पाते हुए जिला पंचायत बस्तर को संशोधित सूची जारी करने का
निर्देश दिया।