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पं. रविशंकर विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों की नई भर्ती पर रोक फिर भी 55 शिक्षकों की कर दी नियुक्ति
रायपुर।पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में हाईकोर्ट के आदेश के
बावजूद गेस्ट फेकल्टी की नई भर्ती का मामला उजागर हुअा है। कोर्ट ने अतिथि
शिक्षकों की नई नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने नियमित
असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बाद ही 3 साल से पढ़ा रहे गेस्ट फेकल्टी को
हटाने के लिए कहा था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें हटा कर गुपचुप
तरीके से 55 नए गेस्ट फेकल्टी को भर्ती कर लिया।
3
अप्रैल 2018 को हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नोटिस
जारी कर कहा था कि नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती होने तक तीन साल
से नौकरी करने वाले अतिथि शिक्षकों को ही के लिए से नई भर्तियां की हैं।
विश्वविद्यालय के कुलपति केएल वर्मा ने कहा कि अतिथि शिक्षकों का कार्यकाल
नियमित नहीं है। रेग्युलर टीचर्स भर्ती नहीं कर रहे हैं। अगर यह नहीं
रहेंगे तो यहां की पढ़ाई प्रभावित होगी। कॉन्ट्रैक्ट अनलिमिटेड नहीं होता
है। उनकी अवधि खत्म हो गई है। कोर्ट ने नियमित शिक्षकों की भर्ती के लिए
कहा है। मामले पर विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद के मेंबर धनेन्द्र साहू ने
कहा कि विज्ञापन निकालकर यूनिवर्सिटी में अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने के
संबंध में मामले को संज्ञान में लेंगे। अभी बाहर हूं, इसलिए कुछ नहीं कर
सकता। वापस आने पर जांच करवाएंगे।