हाईकोर्ट के द्वारा अवमानना नोटिस जारी होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने करीबन 500 अतिथि विद्वानों यानि गेस्ट लेक्चरर्स को बड़ी राहत दी है. उच्च शिक्षा विभाग ने निकाले गए अतिथि शिक्षकों को आज से ही री-ज्वाइनिंग कराना शुरू कर दिया है.
दरअसल प्रदेश भर के महाविद्यालयों में अतिथि प्रवक्ताओं की भर्ती उच्च शिक्षा विभाग ने की थी. इस पद पर से उन्हें कभी भी हटाए जाने का प्रावधान है. 2017-18 के करीबन 500 से अधिक अतिथि प्रवक्ताओं को हटा दिया गया था जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में नियमित करने को याचिका दायर की थी.
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नियमित कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो जाने तक उनके हटाये जाने पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट के उस आदेश के बावजूद उच्च शिक्षा विभाग ने विज्ञापन जारी कर मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्तियां करना शुरू कर दिया था. उसके बाद गेस्ट लेक्चरर्स ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी. अवमानना के मामल में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट जस्टिस पीसेम कोषी की सिंगल बैंच ने उच्च शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर कारण बताने का आदेश दिया. उस पर उच्च शिक्षा विभाग ने सभी 500 याचिकाकर्ता लेक्चरर्स को री-ज्वाइन कराना शुरू कर दिया है.
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