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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों की आरक्षित सीटों के लिए पहले चरण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों की आरक्षित सीटों के लिए पहले चरण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके बाद अब रिक्त आरक्षित सीटों पर दूसरी प्राथमिकता वाले आवेदनकर्ताओं का चयन होना है। जिलेभर के 303 निजी स्कूलों में आरक्षित आरटीई की साढ़े 5 हजार सीटों में 2677 सीट पर गरीब और कमजोर वर्ग समूह के बच्चों का चयन हो चुका है।
नोडल शालाओं के प्रभारियों की ओर से निजी स्कूलों में सूची भेजकर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। चयनित बच्चों की सूची आरटीई के वेबपोर्टल में जारी कर दिया गया है। हालांकि शिक्षा विभाग के सूचना बोर्ड में लॉटरी के दूसरे दिन भी सूची सार्वजनिक नहीं की गई थी। अफसरों ने ऑपरेटरों के अवकाश में होने का हवाला देकर सूची को बोर्ड पर चस्पा नहीं किया।

आरटीई के वेबपोर्टल में खूब गड़बड़ी की गई। पंजीयन के दौरान ही मैपिंग और स्कूलों के स्थान को लेकर गड़बड़ी कर दी गई थी। यहां तक आरक्षित सीटें कम दिखाई जा रही थी। 

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