पंचायत और निकाय शिक्षकों के लिए सरकार ने आदेश जारी किया
भास्कर न्यूज | रायपुर . राज्य के करीब 1.04 लाख शिक्षाकर्मी 1 जुलाई से शिक्षा विभाग के नियमित कर्मचारी हो जाएंगे। राज्य सरकार ने शनिवार को उनके संविलियन का आदेश जारी कर दिया।
इनमें पंचायत और नगरीय निकायों के वे शिक्षाकर्मी शामिल हैं, जिनकी सेवा को आठ साल पूरे हो गए हैं। शिक्षाकर्मियों के संविलियन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। खास बात यह है कि शिक्षक बने शिक्षाकर्मियों को कोई एरियर्स नहीं मिलेगा। पंचायतों व निकायों के जिन शिक्षाकर्मियों ने कोर्ट में केस लगाया है, शेष|पेज 4
उनका संविलियन कोर्ट के फैसले के हिसाब से होगा। स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक संवर्ग एलबी की भर्ती पदोन्नति एवं सेवा नियम अलग से बनाकर इसकी अधिसूचना जारी करेगा।
ये होंगी सेवा-शर्तें
पंचायतों व निकायों से संविलियन किए गए शिक्षाकर्मी का कैडर स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक (लोकल बाॅडी) कहलाएगा।
ई-संवर्ग के शिक्षक को ईएलबी (एजुकेशन लोकल बॉडी) और टी संवर्ग को टीएलबी (ट्राइबल लोकल बाॅडी) कहा जाएगा।
एलबी कैडर के शिक्षकों को 1 जुलाई 2018 से सातवें वेतनमान के आधार पर सुविधाएं मिलेंगी।
शिक्षकों के एलबी कैडर को एरियर्स नहीं मिलेगा। नवीन अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी।
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