इसके साथ ही वर्ष बंधन कम होने या समाप्त होने की संभावनाएं भी लगभग समाप्त हो चुकी है हालांकि ऐसा नहीं है कि इसे किया नहीं जा सकता, कैबिनेट चाहे तो बैठक कर फिर से ऐसा करना संभव है पर सरकार ऐसा कुछ करेगी इसमें संदेह है क्योंकि सरकार ने बहुत सोच समझकर निर्णय लिया था और इसीलिए राजपत्र में भी इसका प्रकाशन कर दिया गया है ।
8 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से ही मिलेगा संविलियन का लाभ, मिलेगी एरियर्स राशि
प्रकाशित राजपत्र में जो खबर शिक्षाकर्मियों के पक्ष में है वह यह है कि शिक्षाकर्मियों का संविलियन उसी दिन से माना जाएगा जिस दिन उनकी सेवा अवधि 8 वर्ष पूर्ण होगी यानी यदि आदेश कुछ महीनों बाद भी निकलता है तो जिस तिथि को वह 8 वर्ष पूर्ण करते हैं उसी दिन से उन्हें संविलियन की पात्रता होगी । राजपत्र में यह भी बताया गया है की 7 वर्ष की सेवा अवधि तक शिक्षाकर्मियों को वही वेतनमान प्राप्त होगा जो अभी मिल रहा है । 7 से 8 तक समयमान वेतनमान प्राप्त होगा हालांकि 8 वर्ष में पुनरीक्षित वेतनमान का कोई जिक्र नहीं है जिसे लेकर शिक्षाकर्मियों की त्योरियां चढ़ सकती है और यह संसय भी पैदा हो सकता है कि इसके बिना फिक्सेशन कैसे होगा।
इधर भर्ती अधिनियम 2018 के बनते ही यह भी निश्चित माना जा रहा है कि भविष्य में भी शिक्षकों की भर्ती पंचायत विभाग से ही होगी और 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के बाद उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का लाभ होगा । क्योंकि इससे वह विवाद खत्म हो जाएगा जो स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती होने के साथ शुरू हो सकता था । स्कूल शिक्षा विभाग में नए शिक्षकों की भर्ती करने पर पुराने शिक्षक न्यायालय चले जाएंगे और निश्चित तौर पर उनके पक्ष में ही फैसला आएगा क्योंकि उनकी भी भर्ती व्यापमं के जरिए हुई है और वह भी आवश्यकत आहर्ता रखते हैं , ऐसे में उनके संविलियन से पूर्व नए लोगों को लाभ दिया ही नहीं जा सकता जो राजपत्र में प्रकाशन के साथ उस विवाद की संभावनाएं भी खत्म हो गई।


