बिलासपुर(निप्र)। हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करने को शासन का नीतिगत निर्णय माना है। इसे चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
राज्य शासन ने 25 अप्रैल 2014 को शिक्षक(पंचायत) और सहायक शिक्षक(पंचायत) भर्ती पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी थी। मधु साहू, तिलक राम महंत, कमलेश्वर पटेल समेत अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल राज्य शासन के इस निर्णय को चुनौती दी।