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हाई कोर्ट- निजी स्कूलों से पूछा आरटीई की कितनी सीटें खाली

भिलाई. प्रदेश के निजी स्कूलों को अपने यहां आरटीई की सीटों पर प्रवेश पाने वाले छात्रों के साथ-साथ उन छात्रों की भी जानकारी हाईकोर्ट में पेश करनी होगी जिन्हें उन्हें आरटीई कोटे की खाली रही सीटों पर एडमिशन दिया है। भिलाई के सीवी भगवंत राव की याचिका पर हाईकोर्ट ने सभी स्कूलों को 22 अगस्त तक का समय दिया है।
आरटीई में हुए संशोधन के बाद अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि निजी स्कूल को फायदा दिलाने शासन ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन किया है।

स्कूल प्रबंधन दे रहे मर्जी से एडमिशन
आरटीई की खाली सीटों पर स्कूल प्रबंधन अपनी मर्जी के मुताबिक एडमिशन देता आ रहा था और इसका हिसाब उन्हें किसी को नहीं देना होता था। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता और जज पीएस कोसी की बैंच ने अपने आदेश में कहा है कि गरीब पालकों की पहली पसंद निजी स्कूल है, क्योंकि वहां सरकारी स्कूलों से ज्यादा सुविधाएं मौजूद है, इसलिए शासन की जिम्मेदारी है कि निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत आरक्षित सीट में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन कराए।

खाली सीटों पर एडमिशन शुरू

शिक्षा विभाग के सहायक संचालक एवं प्रभारी आरटीई अमित घोष ने बताया कि आरटीई की सीटों पर एडमिशन हो जाने के बाद अब शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को उनकी खाली सीटों को वापस कर दिया है। स्कूल प्रबंधन अब उन खाली सीटों पर ओपन एडमिशन कर रहा है। 22 अगस्त तक का समय दिया है कि वे आरटीई एक्ट लागू होने के बाद स्कूलों में प्रवेश दिए गए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों की जानकारी संपूर्ण जानकारी दें।
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