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फर्जी डिग्री से प्रमोशन, दो शिक्षाकर्मी निलंबित

लंबे समय से चली आ रही उहापोह की स्थिति हुई समाप्त
आरोप प्रत्यारोप के बीच की गई कार्रवाई
रायगढ़ (निप्र)। बीते दो साल से अधिक समय से फर्जी यूनिवर्सिटी डिग्री मामले में चली आ रही उहापोह की स्थिति साफ हो गई है। प्रशासन द्वारा अंततः फर्जी डिग्री से प्रमोशन मामले में दो शिक्षक पंचायत को निलंबित कर दिया है।

शिक्षक पंचायत भोलाशंकर पटेल व गिरजाशंकर शुक्ला द्वारा सीएमजे यूनिवर्सिटी शिलांग मेघालय से डिग्री प्राप्त कर पदोन्नति मामले पर खूब हो हंगामा मचा था। मामले में जिले के शिक्षाकर्मियों में दो फाड़ हो गई। एक गु्रप फर्जी डिग्री से प्रमोशन लाभ लेने वाले दोनों शिक्षाकर्मियों के विरुद्घ मोर्चा खोल दिया था। वहीं दूसरे संघ के अध्यक्ष स्वयं आरोपी शिक्षक थे। शिक्षाकर्मियों के दो गुट होने के बाद एक गुट विशेष द्वारा फर्जी यूनिवर्सिटी मामले को खूब तुल दिया। मामले को लेकर दूसरे ग्रुप द्वारा बीते माह धरना प्रदर्शन भी किया। मामले में प्रशासन के आश्वासन के बाद संघ द्वारा प्रदर्शन समाप्त किया गया। अब जाकर इस मामले में कार्रवाई की गाज गिरी है।
तीन सीईओ आए और चले गए
सीएमजे यूनिवर्सिटी शिलांग मेघालय द्वारा दो शिक्षाकर्मियों भोलाशंकर पटेल व गिरजा शंकर शुक्ला द्वारा 2010-12 में बीएससी की गणित विषय में डिग्री प्राप्त की थी। गौरतलब हो कि बीएससी की डिग्री तीन वर्ष की होती है लेकिन इन्होंने केवल दो वर्ष में डिग्री पूरी कर ली। वहीं इस डिग्री से दोनों शिक्षाकर्मियों ने प्रमोशन भी प्राप्त कर लिया। वहीं इस यूनिवर्सिटी को यूजीसी से भी मान्यता प्राप्त नहीं है। बावजूद प्रशासन ने आंख मूंदकर शिक्षाकर्मियों को प्रमोशन दे दिया। मामला सामने आने के बाद तीन जिला पंचायत सीईओ आए और चले गए। लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका था।
उठाया गया सख्त कदम
अब जिला प्रशासन ने मामले में सख्त कदम उठाया गया। कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ दीपक अग्रवाल ने 30 नवंबर को भोला शंकर पटेल पूर्व माध्यमिक शाला नवागांव तथा गिरजाशंकर शुक्ला माध्यमिक शाला हालाहुली को तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासन द्वारा छग पंचायत राज अधिनियम 1993 भाग 2-4, 1, क के प्रावधानों के तहत निलंबन आदेश जारी किया गया।
नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दोनों शिक्षाकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई छग पंचायत राज अधिनियम के तहत की गई है।
दीपक अग्रवाल
सीईओ, जिला पंचायत रायगढ़


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