बिलासपुर(निप्र)। सहायक शिक्षक पंचायतों का युक्तियुक्तकरण के तहत जिले
से बाहर तबादला करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर कोर्ट ने सचिव
पंचायत सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में13 मई को
सुनवाई होगी।
रायगढ़ जिले की विभिन्न जनपद पंचायत में पदस्थ सहायक शिक्षक पंचायत गीता शुकदेव, मीनाक्षी सरकार, पदमनी पटेल समेत अन्य का जिला पंचायत के सीईओ ने युक्तियुक्तकरण के तहत 18 अप्रैल 2016 को कबीरधाम जिले में तबादला करने आदेश जारी किया है। इसके खिलाफ उन्होंने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, नरेन्द्र मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ताओं का नियुक्तिकर्ता अधिकारी जनपद पंचायत सीईओ है। जिला पंचायत सीईओ को तबादला करने का अधिकार नहीं है। पूर्व में संचालक पंचायत को जिले से बाहर तबादला करने का अधिकार था, किन्तु नवंबर 2015 के बाद जिले से बाहर तबादला करने का अधिकार समाप्त हो गया। पति पत्नी को एक ही जनपद में रखे जाने के नियम के तहत सिर्फ एक बार जिले से बाहर तबादला किया जा सकता है। इसके अलावा 2013 के सेटअप के अनुसार जिस स्कूल में दर्ज संख्या 91 से 120 तक है, वहां 4 शिक्षक रखे जाने हैं। याचिकाकर्ता जहां पदस्थ हैं वहां दर्ज संख्या अधिक है। इस कारण से अतिशेष नहीं हैं। याचिका पर जस्टिस संजय के.अग्रवाल के कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका में सचिव पंचायत, रायगढ़ कलेक्टर, रायगढ़ जिला पंचायत सीईओ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं की अंतरिम राहत दिए जाने प्रस्तुत आवेदन पर अलग से नोटिस जारी किया है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
रायगढ़ जिले की विभिन्न जनपद पंचायत में पदस्थ सहायक शिक्षक पंचायत गीता शुकदेव, मीनाक्षी सरकार, पदमनी पटेल समेत अन्य का जिला पंचायत के सीईओ ने युक्तियुक्तकरण के तहत 18 अप्रैल 2016 को कबीरधाम जिले में तबादला करने आदेश जारी किया है। इसके खिलाफ उन्होंने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, नरेन्द्र मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ताओं का नियुक्तिकर्ता अधिकारी जनपद पंचायत सीईओ है। जिला पंचायत सीईओ को तबादला करने का अधिकार नहीं है। पूर्व में संचालक पंचायत को जिले से बाहर तबादला करने का अधिकार था, किन्तु नवंबर 2015 के बाद जिले से बाहर तबादला करने का अधिकार समाप्त हो गया। पति पत्नी को एक ही जनपद में रखे जाने के नियम के तहत सिर्फ एक बार जिले से बाहर तबादला किया जा सकता है। इसके अलावा 2013 के सेटअप के अनुसार जिस स्कूल में दर्ज संख्या 91 से 120 तक है, वहां 4 शिक्षक रखे जाने हैं। याचिकाकर्ता जहां पदस्थ हैं वहां दर्ज संख्या अधिक है। इस कारण से अतिशेष नहीं हैं। याचिका पर जस्टिस संजय के.अग्रवाल के कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका में सचिव पंचायत, रायगढ़ कलेक्टर, रायगढ़ जिला पंचायत सीईओ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं की अंतरिम राहत दिए जाने प्रस्तुत आवेदन पर अलग से नोटिस जारी किया है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC