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पदोन्नति के लिए नहीं बचा पद, शिक्षाकर्मियों में आक्रोश

कोरबा | जिला पंचायत शासन की अधिसूचना के विपरीत शिक्षाकर्मियों के 50 प्रतिशत पदोन्नति के रिक्त पदों पर भी सीधी भर्ती कर दी है। जबकि नियम यह है कि रिक्त 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती तो 50 प्रतिशत पदों की पूर्ति पदोन्नति से की जानी है।
जिला पंचायत के इस कारनामे से पदोन्नति की आस लिए शिक्षाकर्मियों में आक्रोश बढ़ने लगा है। सभी रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होने से उनके लिए कोई जगह ही नहीं बचा है। जिसको लेकर संयुक्त शिक्षक पंचायत, नगरीय निकाय संघ की बैठक शुक्रवार को हुई। जिला पंचायत ने नियम विरुद्ध भर्ती किए जाने के मामले के खिलाफ न्यायालय में जाने की तैयारी संघ कर रहा है।

संघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष ओमप्रकाश बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर की अधिसूचना के अनुसूची-4 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को 7 वर्ष पूर्ण करने पर पदोन्नति दी जानी है। लेकिन जिला पंचायत कोरबा में 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षा कर्मियों की सीधी भर्ती कर देने से अब शिक्षक पंचायत के पद पर 4 साल पहले ही 7 वर्ष पूर्ण करने वाले पात्र व अहर्ताधारी शिक्षाकर्मियों के लिए व्याख्याता पंचायत में पदोन्नति के लिए रिक्त पद ही नहीं बचा है। जिसके कारण अर्हता प्राप्त शिक्षाकर्मियों को पदोन्नति से वंचित रखा जा रहा है। बैठक में संघ ने निर्णय लिया है कि जिला पंचायत कोरबा के शिक्षा स्थापना शाखा में पदस्थ एक बाबू के कारण पदोन्नति में हो रहे विलंब के संबंध में सही जानकारी नहीं दी जाती है। इतना ही नहीं उसके द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है।
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