अंबिकापुर। सरगुजा संभाग के कमिश्नर टीसी महावर ने अंबिकापुर के
विकासखंड शिक्षा अधिकारी डॉ.बृजेश पांडेय को वेतन व मानदेय भुगतान में
लापरवाही की शिकायत पर नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों में जवाब प्रस्तुत
करने कहा है,अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी है।
कमिश्नर श्री महावर ने कहा है कि अंबिकापुर विकासखंड के पीड़ित शिक्षक (ईएवंटी संवर्ग) द्वारा 9 अप्रैल 2016 को आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि डॉ.पांडेय के विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थापना के बाद से ही वेतन का नियमित भुगतान शिक्षकों नहीं किया जा रहा है। साथ ही वे लापरवाह एवं तानाशाह अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। माह फरवरी का वेतन नहीं निकालने के कारण सभी कर्मचारियों को आय कर बैंक में चालान से जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था व नहीं जमा करने पर वेतन का भुगतान नहीं करने का आदेश जारी किया गया था। होली एवं नवरात्री जैसे पर्व पर भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया। इसके साथ ही स्व सहायता समूहों को कुकिंग कास्ट की राशि विगत दो माह से भुगतान नहीं करना घोर लापरवाही है। प्राथमिक शाला में कार्यरत सफाई कर्मी जैसे छोटे कर्मचारी को तीन माह से पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है। छात्रवृत्ति का भुगतान हेतु समय पर राशि बैंको में जमा नहीं की जाती है।
कमिश्नर ने कहा है कि इस प्रकार डॉ.पाण्डेय द्वारा जानबूझकर शिक्षक (ईएवंटी संवर्ग) को परेशान किया जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के विपरीत है जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। कमिश्नर ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी डॉ.पाण्डेय को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि क्यों न उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के तहत कार्रवाई की जाए।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
कमिश्नर श्री महावर ने कहा है कि अंबिकापुर विकासखंड के पीड़ित शिक्षक (ईएवंटी संवर्ग) द्वारा 9 अप्रैल 2016 को आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि डॉ.पांडेय के विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थापना के बाद से ही वेतन का नियमित भुगतान शिक्षकों नहीं किया जा रहा है। साथ ही वे लापरवाह एवं तानाशाह अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। माह फरवरी का वेतन नहीं निकालने के कारण सभी कर्मचारियों को आय कर बैंक में चालान से जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था व नहीं जमा करने पर वेतन का भुगतान नहीं करने का आदेश जारी किया गया था। होली एवं नवरात्री जैसे पर्व पर भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया। इसके साथ ही स्व सहायता समूहों को कुकिंग कास्ट की राशि विगत दो माह से भुगतान नहीं करना घोर लापरवाही है। प्राथमिक शाला में कार्यरत सफाई कर्मी जैसे छोटे कर्मचारी को तीन माह से पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है। छात्रवृत्ति का भुगतान हेतु समय पर राशि बैंको में जमा नहीं की जाती है।
कमिश्नर ने कहा है कि इस प्रकार डॉ.पाण्डेय द्वारा जानबूझकर शिक्षक (ईएवंटी संवर्ग) को परेशान किया जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के विपरीत है जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। कमिश्नर ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी डॉ.पाण्डेय को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि क्यों न उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के तहत कार्रवाई की जाए।
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