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असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट की रोक

असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट की रोक सिटी रिपोर्टर | रायपुर आखिरकार प्रदेश के कॉलेजों में खाली पड़े सहायक प्राध्यापकों की भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया पर रोक लग गई है। शैक्षणिक योग्यता से लेकर आरक्षण नियमों में गड़बड़ी को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी। पांच से छह शिकायतों को लोक सेवा आयोग ने दूर करने की कोशिश भी की, लेकिन दृष्टिहीन और मूक-बधिर के आरक्षण को लेकर मामला फंस गया है।
सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। दृष्टिहीन और मूक-बधिर के लिए पद आरक्षित नहीं करने पर लगाई गई याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पी.सेम कोसी ने अगली सुनवाई तक भर्ती पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद 1384 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर अब अगली सुनवाई तक के लिए रोक लग गई है। नियम के तहत 6 प्रतिशत आरक्षण दृष्टिहीन और मूक-बधिर के लिए रखा जाना था, लेकिन शासन और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इसका पालन नहीं किया। इसके खिलाफ दीपक प्रधान, मंजू बरिहा, रमाकांत सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है।

नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से ही उलझनें

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया के लिए जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तभी से उलझन बढ़ती जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग नियम परीक्षण को लेकर जांच के घेरे में है। पहले कहा गया कि 2009 के बाद यूजीसी के नियमों के अनुसार जिस उम्मीदवार ने पीएचडी किया है, उसका आवेदन भी स्वीकार नहीं हो रहा है। फिर बाद में इसमें सुधार कर पीएचडी धारियाें को आवेदन का अवसर दिया गया। इसके बाद सह विषयों को लेकर मामला फंसा। आयोग को सभी सह-विषयों की सूची जारी करनी पड़ी। इसके तुरंत बाद निशक्तजन उम्मीदवारों के आरक्षण में गड़बड़ी का खुलासा हो गया। आयोग ने इस मामले में कुछ सुधार तो किया, लेकिन पूरी तरह से आरक्षण नियम को लागू नहीं किया गया। इसी कारण कुछ उम्मीदवार कोर्ट चले गए।



परिणाम स्वरूप हाईकोर्ट ने फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

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