कोरबा. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षा व मूल्यांकन कार्य से इनकार करने वाले अधिकारियो, कर्मचारियो एवं शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। राज्य सरकार ने बोर्ड परीक्षा को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है।
बोर्ड परीक्षा को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने संबंधित आदेश गृह विभाग सेे जारी कर दिया गया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक
सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (क्र 10 सन 1979) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा मे कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध करती है।
जो एक फरवरी से प्रभावशील हो गई है। माशिमं द्वारा संचालित दसवीं की परीक्षा 10 फरवरी और बारहवीं की 14 फरवरी से शुरु होगी। शिक्षा मंडल ने परीक्षा की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है।
बोर्ड परीक्षा को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने संबंधित आदेश गृह विभाग सेे जारी कर दिया गया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक
सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (क्र 10 सन 1979) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा मे कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध करती है।
जो एक फरवरी से प्रभावशील हो गई है। माशिमं द्वारा संचालित दसवीं की परीक्षा 10 फरवरी और बारहवीं की 14 फरवरी से शुरु होगी। शिक्षा मंडल ने परीक्षा की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है।