बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नियमित शिक्षक
संवर्ग भर्ती परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन को चुनौती दी गयी है।
याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने पक्षकारों को
नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि याचिका पर लिया गया अंतिम निर्णय नियमित शिक्षक के लिए जारी विज्ञापन पर प्रभावी रहेगा। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन समेत अन्य उत्तवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
बता दें कि बलौदा बाजार में व्याख्याता पंचायत के पद पर पदस्थ किरण साहू मामले में याचिकाकर्ता है। इसमें छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रकाशित शिक्षक संवर्ग भर्ती विज्ञापन व छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा व्याख्याता पदों के लेिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित किए जाने को चुनौती दी गयी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ऐसा माना जा रहा है की प्रदेश में दो दशक के बाद नियमित शिक्षकों की भर्ती प्रभावित हो सकती है।
हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि याचिका पर लिया गया अंतिम निर्णय नियमित शिक्षक के लिए जारी विज्ञापन पर प्रभावी रहेगा। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन समेत अन्य उत्तवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
बता दें कि बलौदा बाजार में व्याख्याता पंचायत के पद पर पदस्थ किरण साहू मामले में याचिकाकर्ता है। इसमें छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रकाशित शिक्षक संवर्ग भर्ती विज्ञापन व छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा व्याख्याता पदों के लेिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित किए जाने को चुनौती दी गयी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ऐसा माना जा रहा है की प्रदेश में दो दशक के बाद नियमित शिक्षकों की भर्ती प्रभावित हो सकती है।