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अतिथि प्राध्यापकों की भर्ती उच्च शिक्षा सचिव को नोटिस

बिलासपुर | हाईकोर्ट की रोक के बाद भी याचिकाकर्ता अतिथि प्राध्यापकों की जगह नई नियुक्ति करने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई गई है। हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को अवमानना नोटिस किया है। जुलाई में हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए 8 सप्ताह बाद सुनवाई तय की थी।
उच्च शिक्षा विभाग के तहत संचालित विभिन्न शासकीय कॉलेजों में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए तीन साल पहले अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। वे लगातार कार्य कर रहे हैं, इधर विभाग ने नई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू क दी। विभिन्न कॉलेजों में कार्यरत नूतन साहू समेत अन्य ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर कहा कि वे पिछले तीन साल से कार्य कर रहे हैं, इस बीच कार्य अंसतोषजनक होने या अन्य कारणों से हटाया भी नहीं गया।

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