रायपुर, 05 जनवरी 2022। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षकों के प्रमोशन की नियम को शिथिल करते हुऐ शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत दी है। इस फैसले से राज्य के लगभग 22 हजार 500 शिक्षको को फायदा मिलेगा।छत्तीसगढ़ शासन ने बुधवार शाम को एक अहम आदेश जारी करते हुए छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती और पदोन्नति नियम को शिथिल कर दिया। राज्य में अब सरकारी शिक्षकों के प्रमोशन के लिए तय न्यूनतम अनुभव 5 वर्ष को घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है।
हालांकि यह नियमो यह शिथिलता एक बार के लिए दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन के इस आदेश से लगभग 28 हजार एलबी शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। इनमें लगभग 22 हजार 500 सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, सहायक शिक्षक से शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला लगभग 3 हजार 500 और शिक्षक से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला का लाभ लगभग ढाई हजार शिक्षकों को मिलेगा।
कैबिनेट में लिया गया था फैसला
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बीते 22 नवम्बर को आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षक संवर्ग में प्रमोशन के प्रावधान को शिथिल करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक और व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय भर्ती नियमों में तय 5 वर्ष के अनुभव के प्रावधान को एक बार के लिए शिथिल करते हुए 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर पदोन्नति देने का निर्णय हुआ था। इस निर्णय से संविलियन हुए शिक्षाकर्मियों को जहां उनकी सेवा अवधि का लाभ मिलने से वे पदोन्नत हो सकेंगे वहीं बच्चों को उनके शिक्षकीय अनुभव का लाभ मिलेगा।
कैबिनेट के निर्णय को अमल में लाते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) से व्याख्याता, शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (प्रशिक्षित स्नातक) के प्रमाण पत्र प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित स्नातक) से शिक्षक एवं सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित) से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अनुभव 5 वर्ष को, केवल एक बार के लिए शिथिल करते हुए, न्यूनतम अनुभव 3 वर्ष निर्धारित किया है।