रायपुर। हाईकोर्ट ने बर्खास्त 43 शिक्षकों को बहाल करने का आदेश जारी किया
है। कोर्ट के इस आदेश के बाद बर्खास्त शिक्षकों के चेहरे पर रौनक लौटी है।
बता दें कि रायपुर नगर निगम ने वर्ष 2014 नगरीय निकाय के अंतर्गत 43 शिक्षकों की भर्ती की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करते हुए सभी 43 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया था। इस पर शिक्षकों ने न्यायालय की शरण ली थी। शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी बर्खास्त शिक्षकों के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद सभी पक्षों से सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सभी 43 बर्खास्त शिक्षकों को बहाल करने का आदेश जारी किया है।
बता दें कि रायपुर नगर निगम ने वर्ष 2014 नगरीय निकाय के अंतर्गत 43 शिक्षकों की भर्ती की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करते हुए सभी 43 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया था। इस पर शिक्षकों ने न्यायालय की शरण ली थी। शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी बर्खास्त शिक्षकों के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद सभी पक्षों से सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सभी 43 बर्खास्त शिक्षकों को बहाल करने का आदेश जारी किया है।