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डीएलएड: 7 तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जाएगी नौकरी

प्राइवेट या सरकारी स्कूलों के अप्रशिक्षित शिक्षक डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन के लिए 7 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे शिक्षकों के लिए डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन के लिए 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई थी।
प्रदेश के कई जिले में सैकड़ों शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन न कर पाने के कारण दोबारा रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई है।

आरटीई के तहत सभी शिक्षकों को डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन का कोर्स करना अनिवार्य है। इसके लिए केंद्र सरकार ने दो साल की समय सीमा तय की है। इस अवधि में कोर्स न करने वाले शिक्षकों को नौकरी से हटाया जा सकता है। कोर्स के लिए शिक्षकों को 30 सितंबर तक एनआईओएस के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना था। कई प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधन ने स्कूल में अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षकों का वेरीफिकेशन ही नहीं किया।

केंद्र सरकार ने आरटीई के तहत सभी शिक्षकों के लिए डीएड या बीएड का कोर्स करना अनिवार्य कर दिया है। क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्यापन कराने वाले जिन शिक्षकों ने डीएड का कोर्स नहीं किया है उनके लिए नेशनल ओपन स्कूल से पत्राचार माध्यम से डीएलएड का कोर्स करने की सुविधा दी गई। 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 2019 तक डीएड या डीएलएड कोर्स पूरा करना ही है। 

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