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📢 छत्तीसगढ़ में शिक्षक प्रतिनियुक्ति (Deputation) सूची जारी — प्राचार्य, व्याख्याता व शिक्षक शामिल

 Chhattisgarh के स्कूल शिक्षा विभाग ने हाल ही में डेपुटेशन (प्रतिनियुक्ति) सूची जारी कर दी है, जिसमें प्राचार्यों (Principals), व्याख्याताओं (Lecturers) और शिक्षकों (Teachers) के नाम शामिल हैं। इस सूची का उद्देश्य विभिन्न शासकीय और सहायक विद्यालयों में कर्मचारियों की तैनाती/पदस्थापना को नियमित करना है।

📍 यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव आर. पी. वर्मा द्वारा जारी किया गया है, और सूची में शामिल शिक्षकों को उनके नए/अस्थायी पदों पर प्रतिनियुक्ति आदेश प्रदान किए गए हैं।


🧑‍🏫 प्रतिनियुक्ति (Deputation) का मतलब क्या है?

प्रतिनियुक्ति का अर्थ है कि किसी कर्मचारी को अस्थायी रूप से किसी अन्य कार्यालय/विभाग या स्कूल में अस्थायी रूप से सेवा देने के लिए भेजा जाना। शिक्षकों, प्राचार्यों या व्याख्याताओं की प्रतिनियुक्ति इससे सुनिश्चित होती है कि शिक्षण व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चलती रहें और प्रशासनिक आवश्यकताएँ पूरी हों।


📌 इस सूची से क्या हुआ स्पष्ट?

✔ प्राचार्य (Principal)
✔ व्याख्यता (Lecturer)
✔ शिक्षक (Teacher)

…इन सभी के नामों को शामिल कर अलग-अलग विद्यालयों और स्थानों पर तैनाती/प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे शिक्षक संसाधनों का बेहतर उपयोग और प्रशासनिक संतुलन सुनिश्चित होगा।


📍 यह कार्रवाई क्यों मायने रखती है?

🔹 राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अपूर्णता और प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिनियुक्ति सूची जारी की जाती है।
🔹 इस प्रकार के आदेश से शिक्षण कार्य स्थिर और समय-बद्ध तरीके से संचालित हो पाता है।


📊 संक्षेप में

  • ✍️ स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राचार्य, व्याख्याता व शिक्षक की डेपुटेशन सूची जारी की।

  • 🧑‍💼 आदेश अवर सचिव द्वारा जारी किया गया।

  • 📌 सूची में शामिल नामों को प्रतिनियुक्ति/तैनाती आदेश मिला।

  • 🏫 इसका उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में मानव संसाधन का संतुलन बनाना है।

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