छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी ने सहायक
शिक्षक पद पर भर्ती हुए शिक्षकों को 30 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर तृतीय
समयमान वेतनमान 15600 से 39100 ग्रेड पे 5400 रुपये लेवल 12 स्वीकृत करने
का ज्ञापन राज्य शासन को दिया है।
धमतरी फेडरेशन के जिलाध्यक्ष दयालूराम साहू एवं महामंत्री शिवनारायण गजेंद्र ने बताया कि शासन ने क्रमोन्नति योजना को संशोधित कर 28 अप्रैल 2008 को सिविल सेवा के सदस्यों को समयमान वेतनमान स्वीकृत किया था। शासन के सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को 10 वर्ष एवं 20 वर्ष सेवपूर्ण करने के फलस्वरूप योजना अंतर्गत उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किया गया, लेकिन सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी को विभाग द्वारा समयमान वेतनमान स्वीकृत करने का प्रस्ताव शासन को विभाग ने नहीं भेजा। जबकि 28 अप्रैल 2008 के आदेश की कंडिका 15 में उल्लेख है कि जिन विशिष्ट संवर्गों का उल्लेख परिशिष्ट 2 में नहीं है,उनके संबंध में प्रचलित क्रमोन्नति योजना में संशोधन हेतु विभागीय प्रस्ताव अनुसार अलग से निर्णय लिया जाएगा। फेडरेशन के निरंतर ज्ञापन के बाद शासन ने 10 मार्च 17 को,सहायक शिक्षकों को 10 एवं 20 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर प्रथम एवं द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान का आदेश जारी किया, जो कि विशिष्ट योजना अंतर्गत था। आठ अगस्त 18 को शासन ने शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि से 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर तीसरा समयमान वेतनमान स्वीकृत करने का आदेश जारी किया। आदेश के कंडिका-दो में राज्य शासन ने विशिष्ट योजनांतर्गत समयमान वेतनमान का लाभ लेने वाले शासकीय सेवकों को भी 30 वर्ष की सेवा के उपरांत तृतीय समयमान वेतनमान के पात्रता के लिए मंत्री परिषद के आदेश का प्रावधान किया था, लेकिन आज पर्यन्त मंत्री परिषद(कैबिनेट) में निर्णय के लिए विभागीय प्रस्ताव नहीं लाने के कारण तृतीय वेतनमान के लाभ से सहायक शिक्षक वांछित हैं। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस मुद्दे के निराकरण का मांग की है।
धमतरी फेडरेशन के जिलाध्यक्ष दयालूराम साहू एवं महामंत्री शिवनारायण गजेंद्र ने बताया कि शासन ने क्रमोन्नति योजना को संशोधित कर 28 अप्रैल 2008 को सिविल सेवा के सदस्यों को समयमान वेतनमान स्वीकृत किया था। शासन के सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को 10 वर्ष एवं 20 वर्ष सेवपूर्ण करने के फलस्वरूप योजना अंतर्गत उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किया गया, लेकिन सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी को विभाग द्वारा समयमान वेतनमान स्वीकृत करने का प्रस्ताव शासन को विभाग ने नहीं भेजा। जबकि 28 अप्रैल 2008 के आदेश की कंडिका 15 में उल्लेख है कि जिन विशिष्ट संवर्गों का उल्लेख परिशिष्ट 2 में नहीं है,उनके संबंध में प्रचलित क्रमोन्नति योजना में संशोधन हेतु विभागीय प्रस्ताव अनुसार अलग से निर्णय लिया जाएगा। फेडरेशन के निरंतर ज्ञापन के बाद शासन ने 10 मार्च 17 को,सहायक शिक्षकों को 10 एवं 20 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर प्रथम एवं द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान का आदेश जारी किया, जो कि विशिष्ट योजना अंतर्गत था। आठ अगस्त 18 को शासन ने शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि से 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर तीसरा समयमान वेतनमान स्वीकृत करने का आदेश जारी किया। आदेश के कंडिका-दो में राज्य शासन ने विशिष्ट योजनांतर्गत समयमान वेतनमान का लाभ लेने वाले शासकीय सेवकों को भी 30 वर्ष की सेवा के उपरांत तृतीय समयमान वेतनमान के पात्रता के लिए मंत्री परिषद के आदेश का प्रावधान किया था, लेकिन आज पर्यन्त मंत्री परिषद(कैबिनेट) में निर्णय के लिए विभागीय प्रस्ताव नहीं लाने के कारण तृतीय वेतनमान के लाभ से सहायक शिक्षक वांछित हैं। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस मुद्दे के निराकरण का मांग की है।