राज्य सरकार ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य
कार्यपालन अधिकारियों को आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार के पंचायत संवर्ग के
शिक्षकों की सीधी भर्ती नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। इनमें सहायक
शिक्षक (पंचायत), शिक्षक (पंचायत) और व्याख्याता (पंचायत) शामिल हैं। इस
सिलसिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के.
राउत ने यहां मंत्रालय से मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भेजे गए परिपत्र
में कहा है
कि विभाग द्वारा पिछले साल 25 अप्रैल को शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की भर्ती पर रोक लगा दी गई थी, जिनमें शिक्षक (पंचायत) और सहायक शिक्षक (पंचायत) के पद शामिल हैं। इनकी भर्ती शासन के आदेश के बिना नहीं करने के निर्देश भी जारी किए गए थे। ये निर्देश वर्तमान में भी प्रभावशील हैं। अपर मुख्य सचिव द्वारा इस महीने की ग्यारह तारीख को मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी नये परिपत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को बताया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में लगभग दस हजार शिक्षक, जिनमें शिक्षक (पंचायत) संवर्ग भी शामिल हैं, अतिशेष हो रहे हैं। इन अतिशेष शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में किसी भी वर्ग के शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की नई भर्ती करना आवश्यक नहीं होगा। उन्होंने परिपत्र में कहा है कि अन्य आदेश तक तीनों वर्गों के शिक्षक (पंचायत) की भर्ती नहीं की जाए।
कि विभाग द्वारा पिछले साल 25 अप्रैल को शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की भर्ती पर रोक लगा दी गई थी, जिनमें शिक्षक (पंचायत) और सहायक शिक्षक (पंचायत) के पद शामिल हैं। इनकी भर्ती शासन के आदेश के बिना नहीं करने के निर्देश भी जारी किए गए थे। ये निर्देश वर्तमान में भी प्रभावशील हैं। अपर मुख्य सचिव द्वारा इस महीने की ग्यारह तारीख को मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी नये परिपत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को बताया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में लगभग दस हजार शिक्षक, जिनमें शिक्षक (पंचायत) संवर्ग भी शामिल हैं, अतिशेष हो रहे हैं। इन अतिशेष शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में किसी भी वर्ग के शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की नई भर्ती करना आवश्यक नहीं होगा। उन्होंने परिपत्र में कहा है कि अन्य आदेश तक तीनों वर्गों के शिक्षक (पंचायत) की भर्ती नहीं की जाए।