जिले में व्याख्याता पंचायत के 99 पदों पर भर्ती को हरी झंडी मिल गई है। जिले में सबसे अधिक 26 पद गणित के खाली हैं। सभी पद 15 जुलाई तक भरने कहा गया है।
पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग ने दो साल बाद व्याख्याता पंचायत (पहले शिक्षाकर्मी वर्ग एक) के पदों की भर्ती पर रोक हटा दी है। विभाग के अपर सचिव एमके राउत ने 17 मई को प्रदेश भर में रिक्त पदों को भरने के आदेश जारी किए। जारी पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों में अंग्रेजी, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वाणिज्य व विज्ञान संकाय के व्याख्याता पंचायत के पद खाली होने के कारण अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। इसलिए इन पदों की पूर्ति समय सीमा में करना जरूरी है। अपर मुख्य सचिव राउत ने कहा है कि जिलों को उपलब्ध कराए गए पद केवल व्याख्याता पंचायत के हैं। यदि जिला व जनपद पंचायत में व्याख्याता पंचायत के कोई पद पूर्व से रिक्त हो तो उन पदों को किसी भी स्थिति में नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल न किया जाए। रिक्त पदों पर भर्ती छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 के प्रावधानों के तहत की जाए। इसके लिए वित्त विभाग से भी 13 मई को स्वीकृति ले ली गई है। एडिशनल सीईओ एसपी वर्मा ने बताया कि शासन के आदेश आते ही वर्गवार पदों का वितरण किया जा रहा है।
इस तरह से किया जाएगा चयन
पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार इन पदों के लिए लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। यानी कि मेरिट लिस्ट से चयन किया जाएगा। इसके लिए बीएड अनिवार्य है, जिसके प्राप्तांक पर 30 प्रतिशत अंक दिए जाएंगे। एमए के प्राप्तांक के 50 और स्नातक के प्राप्तांक के 20 प्रतिशत अंक दिए जाएंगे। तीनों अंकों को मिलाकर मेरिट सूची बनाई जाएगी।
जिले में रिक्त पद विषयवार
21 अंग्रेजी
26 गणित
13 बायोलॉजी
14 भौतिक शास्त्र
10 रसायन शास्त्र
15 वाणिज्य
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पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग ने दो साल बाद व्याख्याता पंचायत (पहले शिक्षाकर्मी वर्ग एक) के पदों की भर्ती पर रोक हटा दी है। विभाग के अपर सचिव एमके राउत ने 17 मई को प्रदेश भर में रिक्त पदों को भरने के आदेश जारी किए। जारी पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों में अंग्रेजी, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वाणिज्य व विज्ञान संकाय के व्याख्याता पंचायत के पद खाली होने के कारण अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। इसलिए इन पदों की पूर्ति समय सीमा में करना जरूरी है। अपर मुख्य सचिव राउत ने कहा है कि जिलों को उपलब्ध कराए गए पद केवल व्याख्याता पंचायत के हैं। यदि जिला व जनपद पंचायत में व्याख्याता पंचायत के कोई पद पूर्व से रिक्त हो तो उन पदों को किसी भी स्थिति में नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल न किया जाए। रिक्त पदों पर भर्ती छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 के प्रावधानों के तहत की जाए। इसके लिए वित्त विभाग से भी 13 मई को स्वीकृति ले ली गई है। एडिशनल सीईओ एसपी वर्मा ने बताया कि शासन के आदेश आते ही वर्गवार पदों का वितरण किया जा रहा है।
इस तरह से किया जाएगा चयन
पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार इन पदों के लिए लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। यानी कि मेरिट लिस्ट से चयन किया जाएगा। इसके लिए बीएड अनिवार्य है, जिसके प्राप्तांक पर 30 प्रतिशत अंक दिए जाएंगे। एमए के प्राप्तांक के 50 और स्नातक के प्राप्तांक के 20 प्रतिशत अंक दिए जाएंगे। तीनों अंकों को मिलाकर मेरिट सूची बनाई जाएगी।
जिले में रिक्त पद विषयवार
21 अंग्रेजी
26 गणित
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14 भौतिक शास्त्र
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