बिलासपुर|
रायगढ़ के सहायक शिक्षक पंचायतों का दूसरे जिले में स्थानांतरण कर दिया गया।
इसको उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने इस तबादले पर रोक लगा दी।
साथ ही याचिकाकर्ताओं को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और रायगढ़ के जिला
पंचायत सीईओ को शासन की अधिसूचना और पति-प|ी के लिए तय नियम के अनुसार
कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
साथ ही याचिकाकर्ताओं को कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए वर्तमान पद में बने रहने का आदेश दिया। रायगढ़ के सारंगढ़ और पुसौर विकासखंड में पदस्थ सहायक शिक्षक पंचायतों को अतिशेष बताते हुए रायगढ़ जिले से बाहर जांजगीर-चांपा जिले में तबादला कर दिया गया। इसे सहायक शिक्षक पंचायत विजय कुमार भास्कर, मीना रात्रे, सुनीता सिदार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट में उन्होंने बताया कि वे पति-प|ी को एक स्थान पर रखने के शासन के अधिसूचना की आधार पर पदस्थ हैं। उनका तबादला नियमविरुद्ध है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद शासन की अधिसूचना के आधार पर तबादलों पर रोक लगा दी।
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साथ ही याचिकाकर्ताओं को कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए वर्तमान पद में बने रहने का आदेश दिया। रायगढ़ के सारंगढ़ और पुसौर विकासखंड में पदस्थ सहायक शिक्षक पंचायतों को अतिशेष बताते हुए रायगढ़ जिले से बाहर जांजगीर-चांपा जिले में तबादला कर दिया गया। इसे सहायक शिक्षक पंचायत विजय कुमार भास्कर, मीना रात्रे, सुनीता सिदार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट में उन्होंने बताया कि वे पति-प|ी को एक स्थान पर रखने के शासन के अधिसूचना की आधार पर पदस्थ हैं। उनका तबादला नियमविरुद्ध है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद शासन की अधिसूचना के आधार पर तबादलों पर रोक लगा दी।
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