व्याख्याता पंचायत के लिए डीईओ द्वारा दी गई पदोन्नति सूची में विसंगति होने के कारण ऐसे स्कूलों में भी पोस्टिंग कर दी गई है। जिनमें शिक्षकों के पद ही रिक्त नहीं है। खरसिया के कुनकुनी में ऐसे ही एक मामले में प्रिंसिपल ने पद रिक्त नहीं होने की बात कहकर शिक्षक काे ज्वाइन कराने का सीईओ का आदेश लौटा दिया है और नियमों का हवाला देकर डीईओ से मार्गदर्शन भी मांगा है।
जिपं से 12 अप्रैल को व्याख्याता पंचायत पद के लिए पदोन्नति सूची जारी की गई थी। इसमें मिडिल स्कूल महकापारा में पदस्थ शिक्षक पंचायत महेश्वर पटेल को धरमजयगढ़ के बरखामुड़ा में पदोन्नत कर व्याख्याता पंचायत बनाया गया था लेकिन अस्थि बाधित विकलांग होने की बात कहकर शिक्षक ने नजदीक की स्कूल में पोस्टिंग देने का आवेदन दे दिया। दूसरे ही दिन शिक्षक के लिए खरसिया के कुनकुनी कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में नियुक्ति आदेश जारी कर दिया लेकिन सीईओ के नियुक्ति आदेश को लेकर जब शिक्षक कुनकुनी हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचा, तो प्रिंसिपल ने इतिहास का पद रिक्त नहीं होने से ज्वाइनिंग में असमर्थता दिखाई और नियमों की बात कहकर शिक्षक को डीईओ एवं सीईओ से मिलने के निर्देश दिए हैं। स्कूल में पद रिक्त नहीं होने के बाद भी जिपं से आदेश आने के बाद प्रिंसिपल ने डीईओ से भी इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी पदोन्नति सूची और शिक्षकों के रिक्त पदों के संबंध में शिक्षा विभाग की जानकारी को लेकर सवाल उठते रहे हैं और पूर्व में जिंप सदस्यों ने भी इसके भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर डीइओ पर नाराजगी जताई थी।
शिक्षकों की पदोन्नति के लिए डीईओ द्वारा दी गई सूची के अनुसार ही स्कूलों में नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं। कुनकुनी के लिए एक विकलांग शिक्षक की ज्वाइनिंग का संशोधित आदेश जारी किया गया था लेकिन पद रिक्त नहीं होने की जानकारी नहीं आई है। बीबी तिग्गा, एसीईओ
हमारे स्कूल में इतिहास के लिए व्याख्याता पंचायत का पद रिक्त नहीं था। इसलिए नियमों के तहत शिक्षक को पोस्टिंग नहीं देकर उसे वापस किया गया है। हमने इस संबंध में डीईओ से भी मार्गदर्शन मांगा है। उच्चाधिकारी के आदेश के अनुसार इसमें ज्वाइनिंग दी जाएगी। डीआर रात्रे, प्रिं कुनकुनी हायर सेकेंडरी
जिपं से 12 अप्रैल को व्याख्याता पंचायत पद के लिए पदोन्नति सूची जारी की गई थी। इसमें मिडिल स्कूल महकापारा में पदस्थ शिक्षक पंचायत महेश्वर पटेल को धरमजयगढ़ के बरखामुड़ा में पदोन्नत कर व्याख्याता पंचायत बनाया गया था लेकिन अस्थि बाधित विकलांग होने की बात कहकर शिक्षक ने नजदीक की स्कूल में पोस्टिंग देने का आवेदन दे दिया। दूसरे ही दिन शिक्षक के लिए खरसिया के कुनकुनी कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में नियुक्ति आदेश जारी कर दिया लेकिन सीईओ के नियुक्ति आदेश को लेकर जब शिक्षक कुनकुनी हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचा, तो प्रिंसिपल ने इतिहास का पद रिक्त नहीं होने से ज्वाइनिंग में असमर्थता दिखाई और नियमों की बात कहकर शिक्षक को डीईओ एवं सीईओ से मिलने के निर्देश दिए हैं। स्कूल में पद रिक्त नहीं होने के बाद भी जिपं से आदेश आने के बाद प्रिंसिपल ने डीईओ से भी इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी पदोन्नति सूची और शिक्षकों के रिक्त पदों के संबंध में शिक्षा विभाग की जानकारी को लेकर सवाल उठते रहे हैं और पूर्व में जिंप सदस्यों ने भी इसके भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर डीइओ पर नाराजगी जताई थी।
शिक्षकों की पदोन्नति के लिए डीईओ द्वारा दी गई सूची के अनुसार ही स्कूलों में नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं। कुनकुनी के लिए एक विकलांग शिक्षक की ज्वाइनिंग का संशोधित आदेश जारी किया गया था लेकिन पद रिक्त नहीं होने की जानकारी नहीं आई है। बीबी तिग्गा, एसीईओ
हमारे स्कूल में इतिहास के लिए व्याख्याता पंचायत का पद रिक्त नहीं था। इसलिए नियमों के तहत शिक्षक को पोस्टिंग नहीं देकर उसे वापस किया गया है। हमने इस संबंध में डीईओ से भी मार्गदर्शन मांगा है। उच्चाधिकारी के आदेश के अनुसार इसमें ज्वाइनिंग दी जाएगी। डीआर रात्रे, प्रिं कुनकुनी हायर सेकेंडरी