छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फर्जी नियुक्ति मामले में बिलासपुर छत्तीसगढ़
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डीन डॉ. विष्णु दत्त को राज्य सरकार ने
तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है.
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स बिलासपुर के डीन डॉ. विष्णु दत्त पर बिना एप्रूवल के संविदा नियुक्ति देने का आरोप था.
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय स्वर्गीय श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर रहेगा. डॉ. विष्णुदत्त का निलंबन आदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी कर दिया गया है. निलंबन आदेश में डॉ. विष्णु दत्त पर बिना सक्षम अनुमति के संविदा नियुक्ति का आरोप है.
दवा खरीदी में गड़बड़ी सहित कई अन्य आरोप
आदेश में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया संविदा नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन होना नहीं पाया गया और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन भी नहीं कराया गया है. इनके कार्यकाल में दवाई आदि में भी क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है. इस तरह से इनके विरूद्ध काफी गंभीर शिकायतें मिली हैं.
आदेश में यह भी कहा गया है कि डॉ. विष्णु दत्त बिना अनुमति एवं सूचना के अपने मुख्यालय से बाहर रहते हैं. डॉ. विष्णु दत्त द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करने तथा नियमों के विपरीत नियुक्ति, दवाई आदि क्रय करने में आचरण नियम 1965 का उल्लंघन किया है.
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स बिलासपुर के डीन डॉ. विष्णु दत्त पर बिना एप्रूवल के संविदा नियुक्ति देने का आरोप था.
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय स्वर्गीय श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर रहेगा. डॉ. विष्णुदत्त का निलंबन आदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी कर दिया गया है. निलंबन आदेश में डॉ. विष्णु दत्त पर बिना सक्षम अनुमति के संविदा नियुक्ति का आरोप है.
दवा खरीदी में गड़बड़ी सहित कई अन्य आरोप
आदेश में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया संविदा नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन होना नहीं पाया गया और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन भी नहीं कराया गया है. इनके कार्यकाल में दवाई आदि में भी क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है. इस तरह से इनके विरूद्ध काफी गंभीर शिकायतें मिली हैं.
आदेश में यह भी कहा गया है कि डॉ. विष्णु दत्त बिना अनुमति एवं सूचना के अपने मुख्यालय से बाहर रहते हैं. डॉ. विष्णु दत्त द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करने तथा नियमों के विपरीत नियुक्ति, दवाई आदि क्रय करने में आचरण नियम 1965 का उल्लंघन किया है.