जशपुरनगर | डीएलएड में पंजीयन कराने वाले शिक्षकों को 15 नवंबर तक च्वाइस
सेंटरों में जाकर सत्यापन कराना होगा। सत्यापन नहीं कराने वाले शिक्षक
डीएलएड के कोर्स में शामिल नहीं हो सकेंगे।
सत्यापन नहीं करा पाने वाले शिक्षकों के रजिस्टर्ड मोबाइल पर इस बात का मैसेज भी आ रहा है।
आरटीई कानून में मार्च 19 के पहले सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन का दो साल का कोर्स करना होगा। व्यवसायिक शिक्षण के कोर्स के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को अधिकृत किया गया है। पूरे देश में इसी संस्था द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने चाहे वह निजी हो या फिर सरकारी या अर्द्ध शासकीय व अनुदान प्राप्त, सभी स्कूलों के अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए डीएलएड को अनिवार्य कर दिया है। कोर्स नहीं करने वाले शिक्षक अध्यापन कार्य से वंचित हो जाएंगे।
सत्यापन नहीं करा पाने वाले शिक्षकों के रजिस्टर्ड मोबाइल पर इस बात का मैसेज भी आ रहा है।
आरटीई कानून में मार्च 19 के पहले सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन का दो साल का कोर्स करना होगा। व्यवसायिक शिक्षण के कोर्स के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को अधिकृत किया गया है। पूरे देश में इसी संस्था द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने चाहे वह निजी हो या फिर सरकारी या अर्द्ध शासकीय व अनुदान प्राप्त, सभी स्कूलों के अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए डीएलएड को अनिवार्य कर दिया है। कोर्स नहीं करने वाले शिक्षक अध्यापन कार्य से वंचित हो जाएंगे।