रायगढ़ | अपने सेवाकाल में एक ही जगह पर पदस्थ रहकर प्रमोशन का इंतजार
शिक्षकों को नहीं करना पड़ेगा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत व ग्रामीण
विकास विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया है और अब जिले से बाहर दूसरे जगह
पर ट्रांसफर लेने वाले शिक्षकों को उनकी पुरानी नियुक्ति की तिथि से ही
प्रमोशन की
गणना की जाएगी। शिक्षकों के लिए पदोन्नति के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने संशोधन किया है।
नियमों के अनुसार वर्तमान में यदि कोई शिक्षक किसी जनपद में लगातार 7 साल तक कार्यरत रहे तो उसे ही पदोन्नति के लिए पात्र माना जाता है लेकिन इस अवधि में यदि उसने किसी आधार पर ट्रांसफर लेकर जिले से बाहर जाकर ज्वाइनिंग कर ली तो उसके लिए नई नियुक्ति की तिथि से ही पदोन्नति की गणना की जाती थी। जिससे कई बार शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
दरअसल इस मामले में हाईकोर्ट ने पदोन्नति के इस नियम को अनुचित बताकर कुछ शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ देने के आदेश दिए थे । जिसके बाद एसीएस एमके राउत ने संशोधित आदेश जारी किया है और ऐसे मामलों में शिक्षाकर्मियों काे उनकी मूल नियुक्ति तिथि से प्रमोशन की गणना करने कहा है। जिससे जिले में भी सैकड़ों शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकेगा।
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नियमों के अनुसार वर्तमान में यदि कोई शिक्षक किसी जनपद में लगातार 7 साल तक कार्यरत रहे तो उसे ही पदोन्नति के लिए पात्र माना जाता है लेकिन इस अवधि में यदि उसने किसी आधार पर ट्रांसफर लेकर जिले से बाहर जाकर ज्वाइनिंग कर ली तो उसके लिए नई नियुक्ति की तिथि से ही पदोन्नति की गणना की जाती थी। जिससे कई बार शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
दरअसल इस मामले में हाईकोर्ट ने पदोन्नति के इस नियम को अनुचित बताकर कुछ शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ देने के आदेश दिए थे । जिसके बाद एसीएस एमके राउत ने संशोधित आदेश जारी किया है और ऐसे मामलों में शिक्षाकर्मियों काे उनकी मूल नियुक्ति तिथि से प्रमोशन की गणना करने कहा है। जिससे जिले में भी सैकड़ों शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकेगा।
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