बिलासपुर. शिक्षाकर्मियों के प्रमोशन मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला पंचायत को आदेश दिया है कि सेवाभर्ती
नियम के अनुसार प्रमोशन दिया जाए। छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत संवर्ग भर्ती
नियम 2012 की अनुसूची 3 के तहत 7 वर्ष पूरी करने पर शिक्षक पंचायत को
नियमानुसार प्रमोशन का लाभ देना है। इस पद के लिए 50 प्रतिशत सुपरन्यूमरेरी
पद स्वीकृत माने जाएंगे। याचिकाकर्ता गणेश चंद्राकर, पितांबर पटेल, पूरन
पटेल, मनोज चंद्राकर एवं अन्य जिला पंचायत शिक्षक के पद पर जिला पंचायत
महासमुंद के अंतर्गत कार्यरत हैं।
उन्होंने
अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के
समक्ष दलील रखते हुए बताया कि जिला पंचायत महासमुंद के अंतर्गत 69 पद
रिक्त हैं। इसके बाद भी याचिकाकर्ताओं को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है।
जबकि वरिष्ष्ठता सूची में भी वे अव्वल हैं। साथ ही सेवा शर्तों की सभी
पात्रता पर खरे उतर रहे हैं। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने
याचिकाकताओंं को निर्देशित किया कि वे जिला पंचायत को अभ्यावेदन प्रस्तुत
करेंगे, जिस पर जिला पंचायत महासमुंद प्रमोशन के लाभ के संबंध में
सेवाभर्ती नियमों के अनुसार विधिवत निर्णय पारित करेगा।
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