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उच्च वर्ग शिक्षकों को मिलेगी एचएम की वरिष्ठता

बिलासपुर(निप्र)। शासन ने हाईकोर्ट को बताया है कि उच्च वर्ग शिक्षकों (यूटीडी) को भी एचएम की वरिष्ठता देने का निर्णय लिया है। इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका को निराकृत किया है। याचिकाकर्ता लक्ष्मण सिंह क्षत्री व अन्य ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से उच्च वर्ग शिक्षकों को हेडमास्टर प्राथमिक शाला की वरिष्ठता नहीं दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
इसमें कहा गया कि राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ जन जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग शैक्षणिक(अराजपत्रित) संवर्ग भर्ती नियम 2011 अधिसूचित की है। इस अधिसूचना के अनुसार उच्च वर्ग शिक्षक और हेडमास्टर प्राथमिक शाला (स्नातकोत्तर) जिन्हें पांच वर्ष का अनुभव होगा वे व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। इस नियम के आने से पूर्व उच्च वर्ग शिक्षक का पद हेडमास्टर प्राथमिक शाला से पदोन्नति का पद था। नए नियम में दोनों ही वर्ग को व्याख्याता के पद के लिए पात्र माना गया। नियम 11 के स्पष्टीकरण में यह विसंगति थी कि ऐसे हेडमास्टर प्राथमिक शाला जिनकी उच्च वर्ग शिक्षक के पद में पदोन्नति हुई है उनकी वरिष्ठता की गणना उच्च वर्ग शिक्षक बनने के दिनांक से की जाएगी। इसके कारण इससे पदोन्नति प्राप्त करने वाले उच्च वर्ग शिक्षक वरिष्ठता सूची में कनिष्ठ हो गए। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने नियम 11 के स्पष्टीकरण को असंवैधानिक घोषित कर नए नियम बनाने का निर्देश दिया। इस आदेश के बावजूद सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को उच्च वर्ग शिक्षक को हेडमास्टर प्राथमिक शाला की वरिष्ठता नहीं देने का निर्देश दिया गया। आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई। अवमानना नोटिस के बाद लोक शिक्षण संचालक लेख सिंह मरावी ने पूर्व के आदेश वापस लिए जाने तथा उच्च वर्ग शिक्षक को हेडमास्टर प्राथमिक शाला की वरिष्ठता देने के संबंध में जवाब प्रस्तुत किया। हाईकोर्ट ने शासन की जवाब से संतुष्ट होते हुए अवमानना याचिका को निराकृत किया है।
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